Tuesday, May 21, 2024
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आधार नंबर को पैन कार्ड से ऐसे करें लिंक

SI News Today

आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने का आज आखिरी दिन है। अगर दोनों को लिंक नहीं किया तो आप अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर का पैन कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया है। अगर दोनों लिंक नहीं होंगे तो इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कैसे करना है। इन्हें लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट (http://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद दोनों को लिंक करने के लिए अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। अब वेबसाइट पर आ रहे लिंक आधार पर क्लिक करें। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड पर नाम और वहां आर रहा कैप्चा डालना होगा।

यह सभी जानकारी भरने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। यहां क्लिक करते ही आपका आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो की मदद भी ले सकते हैं। आधार नंबर और पैन कार्ड को अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर भी लिंक किया जा सकता है। इसके लिए फोन से बड़े अक्षरों में UIDPAN लिखने के बाद स्पेस देकर आधार नंबर और फिर पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। यह मैसेज उसी नंबर से भेजना होगा जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है।

अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड तो हैं लेकिन वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाले लोगों का भी आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है। अगर दोनों को लिंक नहीं करेंगे तो एक तय समय के बाद पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। यानी पैन कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को राहत दी है जिनके पास पैन कार्ड तो है लेकिन आधार नंबर नहीं है। जिन लोगों के पास आधार नंबर और पैन कार्ड हैं और वह आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, उन्होंने अगर इन दोनों को लिंक नहीं किया तो आयकर कानून की धारा 139AA के तहत उनका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

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