केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को अपनी मंजूरी दे दी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ने और नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
कैबिनेट की बैठक के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के वक्त आधार नंबर देना होगा और लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कि लर्निंग लाइसेंस के लिए लोगों को परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत न पड़े।
इस विधेयक के जरिए लर्निंग लाइसेंस जारी करते समय आधार आधारित सत्यापन को मंजूरी मिल जाएगी। इससे फर्जी लाइसेंस बनवाने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के लिए एक रजिस्टर बनाने की बात कही है, जो पूरे देश में उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल 2016 में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधित बिल के पास हो जाने के बाद वाहन विक्रेता डीलर वाहन नंबर जारी करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर बने इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में इसे दर्ज करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे।