Thursday, July 25, 2024
featuredदेश

ये है ऑनलाइन फाइल करने का आसान तरीका

SI News Today

हर साल लाखों लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में लोगों को परेशानी महसूस होती है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न पहली बार फाइल कर रहे हैं, तो आप भी देश के विकास मे अपनी भूमिका निभाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। आप भी आसानी से अपने आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से संबंधित मुख्य बातें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है। यह इनकम टैक्स साल 2016-17 में कमाई गई राशि पर लगने वाले टैक्स के लिए है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी कंपनी से फॉर्म 16 ले लें। अगर आप अपना रोजगार करते हैं तो अपने ग्राहक से फॉर्म 16 लें।

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया
आयकर विभाग ने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल किया जा सकता है। आपको बता दें कि 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों के लिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं

1- आयकर विभाग की वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।

2- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। वेबसाइट पर राइट साइड में खुद को रजिस्टर (Register Yourself) करने का विकल्प आ रहा होगा। इसके बाद नया पेज खुलेगा। इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारियां डाल दें। यहां ऐसा नंबर या ईमेल आईडी डालें जिस पर आपको आसानी से ओटीपी मिल सके।

3- इसके बाद जब आप रजिस्टर कर देंगें तो आपको एक ईमले मिलेगा। इस ईमेल में एक लिंक दिया हुआ होगा। जब इस लिंक को खोलेंगे तो यहां एक ओटीपी डालना होगा। यह ओटीपी आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए गए मोबाइल नंबर पर आएगा। यदि ओटीपी नहीं मिला हो तो इनकम टैक्स विभाग के कस्टमर केयर पर संपर्क करें।

4- जब आपका रजिस्ट्रेशन और ईमेल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए तो वेबसाइट पर अपना लॉगिन करें। आपका पैन नंबर आपका यूजरनेम होगा और पैन कार्ड पर दी गई जन्मतिथि आपका पासवर्ड होगा। इसके बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां प्रिपेयर एंड सब्मिट ऑनलाइन आईटीआर (ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने) के विकल्प को चुनें।

5- इसके बाद फॉर्म में सिलेक्ट करें कि आप किस साल का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों को आईटीआर-1 फॉर्म सिलेक्ट करना है। वहीं अपना रोजगार करने वालों के लिए आईटीआर-4 फॉर्म है। नए यूजर को न्यू एड्रेस (नया पता) सिलेक्ट करके उसमें अपना पता डालना है। जब फॉर्म में मौजूद पूरी जानकारी भर लें तो प्रस्तुति पर क्लिक करें। अब आप अपने आईटीआर फॉर्म में दिए गए सभी नियमों को ध्यान से पढ लें। आपने जो भी जानकारियां दी हैं उन्हें ध्यान से देख लें। निवेश और फॉर्म 16 या 16ए में काटे गए टीडीएस की जानकारी आदि भर दें। यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया अंतिम टैक्स आपके दिए जा रहे टैक्स के बराबर ही हो। सब्मिट करने से पहले एक बार प्रिव्यू करके देख लें कि आपने जो जानकारियां दी हैं वह सब ठीक हैं कि नहीं।

आधार के जरिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन करें:
1 जुलाई 2017 से सभी टैक्स देने वालों को आधार नंबर देना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए इस विकल्प को चुन सकते हैं। आधार कार्ड के जरिए ओटीपी ई-वेरिफिकेशन के लिए, मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार ओटीपी प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं। विकल्प को चुन सकते हैं। इसके बाद आधार नंबर से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आईटीआर का ई वेरिफिकेशन का मैसेज मिल जाएगा।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसमें तकनीक का ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि आखिरी वक्त में सर्वर पर ज्यादा लोड होने से फाइल करने में दिक्कत आ सकती है। बेहतर होगा कि आखिरी तारीख से पहले ही ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।

SI News Today

Leave a Reply