उच्चतम न्ययालय ने मुंबई में हाजी अली दरगाह के आसपास अतिक्रमण हटाने में दरगाह ट्रस्ट के प्रयासों की ‘सराहना’ की और उससे कहा कि 500 वर्ग मीटर के शेष इलाके में भी चार सप्ताह के भीतर इसे हटा दिया जाये। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने निर्देश दिया कि दरगाह के चारों ओर सौन्दर्यीकरण की योजना 30जून से पहले शीर्ष अदालत में पेश करनी होगी। पीठ ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा तैयार सौन्दर्यीकरण की योजना स्वीकार की जा सकती है और यदि आवश्यक हो, मुंबई की नगर परिषद इसमें सुधार कर सकती है।
न्यायालय ने कहा कि परिषद को इस योजना को किसी अन्य योजना से स्थानापन्न करने की स्वतंत्रता होगी और इस काम को करने में परिषद जाने माने हेरिटेज वास्तुशिल्पी की मदद ले सकती है। पीठ ने कहा कि इन योजनाओं पर काम करते समय समुदाय के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। पीठ इस मामले में तीन जुलाई को आगे सुनवाई करेगी।