सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी, एनआईटी जैसी संस्थानों में एडमिशन के लिए होने वाले काउंसलिंग पर लगी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को लेकर दायर की गई याचिका पर काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी और 10 जुलाई को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी। वहीं आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ग्रेस मार्क्स के संबंध में बोर्ड से सहमत हो गया है और बोर्ड ने रोक हटा दी। कोर्ट की ओर से रोक हटने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हम 7 जुलाई को जारी किए आदेश को खारिज करते हैं और हम एडमिशन प्रक्रिया व काउंसलिंग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। साथ ही हाईकोरट को इसी के अनुसार काम करना चाहिए और इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी काउंसलिंग व दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यह रोक दो अभ्यर्थियों की याचिका पर आया है, जिसमें दो प्रश्नों में गलतियों के लिए सभी उम्मीदवारों को सात अंक दिए गए हैं, इसमें एक प्रश्न रसायन विज्ञान का है व दूसरा गणित का है। इससे पहले काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा था कि आईआईटी जेईई-एडवांस की सीटों के लिए कोई काउंसलिंग या दाखिला अगले आदेश तक नहीं होगी। अदालत ने आगे उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से शनिवार तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जेईई-आईआईटी (एडवांस) से जुड़ी याचिकाओं की संख्या व मामलों की प्रकृति की सूचना देने का निर्देश दिया था।