Saturday, July 27, 2024
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3 महीनों के अंदर लगाएं कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे: सुप्रीम कोर्ट

SI News Today

केंद्र सरकार के साथ लंबे समय से चल रही बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कोर्टरूम के अंदर कैमरा लगाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो के बगैर कैमरा लगाने की अनुमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के कम से कम दो जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों के अदालतों की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्टरूम में कैमरे लगाए जाएंगे।

कई सालों की हिचक के बाद जस्टिस ए गोयल और जस्टिस उदय यू ललित की बेंच ने सरकार के अनुरोध पर विचार करके कोर्ट रूम के अंदर कैमरे लगाने का आदेश पारित किया। बेंच ने कहा देश भर की 24 हाईकोर्ट ये सुनिश्चित करे कि जिला और सत्र न्यायालयों में हर राज्य के कम से कम 2 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएं।

कोर्टरूम में कैमरे लगाए जाने को लेकर कई बार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख चुकी है। अगस्त 2013 से इस बाबत केंद्रीय कानून मंत्री ने तीन बार मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। सरकार ने कैमरे लगाने को लेकर तर्क दिया कि इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

बेंच ने कहा कि सुनवाई की रिकॉर्डिंग सूचना का अधिकार कानून के तहत आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेगी। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बेंच ने कहा कि हम ये साफ कर देते हैं कि ये सीसीटीवी का फुटेस आरटीआई एक्ट के तहत आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा संबंधित कोर्ट की अनुमति के बिना इसे किसी को भी नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी का फुटेज हाई कोर्ट की कस्टडी में रखा जाएगा।

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