Modi cabinet approves ordinance on 3 divorces
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केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित कर दिया है। दरअसल पिछले दो सत्रों से तीन तलाक बिल राज्यसभा में अटका है और पास नहीं हो पाया था। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ऐसे में अब कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश पारित कर दिया है।
बता दे कि तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार काफी आक्रामक रही है। और इसके लिए सरकार की ओर से बिल भी पेश किया गया था। हां वो बात औऱ है कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद भी इस बिल में संशोधन किया गया था।
जहां एक तरफ संशोधन होने के बाद भी ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी ओर, लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। तीन तलाक बिल इससे पहले बजट सत्र व मॉनसून सत्र में पेश किया गया था। पर उसके बाद भी राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था।
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कांग्रेस पर तीन तलाक बिल को अटकाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनपर वार किया था।
बता दें कि नए बिल में तीन तलाक के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना ही गया है पर हुए संशोधन के अंतर्गत से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।
तीन तलाक में हुए संशोधन-
ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत।
पीड़िता, परिजन व खून के रिश्तेदार ही एफआईआर करा सकते हैं दर्ज ।
मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का होगा अधिकार।
एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की हकदार।