Saturday, July 27, 2024
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PAN से आधार कार्ड जोड़ने का आज आखिरी दिन

SI News Today

सरकार ने करदाताओं के लिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य किया है और आधार से पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2017 है। 27 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक, एक जुलाई 2017 तक सभी करदाता, जिन्हें पैन मिल चुका है, उन्हें आयकर अधिकारियों को अपना आधार संख्या बताना होगा, ताकि पैन और आधार दोनों को जोड़ा जा सके। करदाता आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपना आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार एक जुलाई के बाद भी पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की सुविधा जारी रख सकती है, लेकिन वर्तमान नोटिफिकेशन के हिसाब से 30 जून आखिरी तारीख है। ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैन कार्ड से अपना आधार लिंक नहीं किया है। करदाताओं की सुविधा के लिए हम आपको पैन कार्ड से आधार लिंक कराने के स्टेप्स बता रहे हैं। इस तरह करें:

स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां दिए गए Link Aadhaar लिंक पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुल जाएगी।
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स्टेप 2: नई विंडो में आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा। अगर नाम नहीं लिखा तो जन्म की तारीख भी बता सकते हैं।

स्टेप 3: अगर जन्म की तारीख और लिंग आधार कार्ड से मैच कर जाता है लेकिन नाम थोड़ा मैच नहीं करेगा तो OTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर नाम बिलकुल ही मैच नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में या तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में नाम बदलवाना होगा।

Income tax Website, www.incometaxindiaefiling.gov.in Hindi, How to link Aadhar Card to PAN Card, How to link Aadhar Card to PAN Card in Hindi, How to link Aadhar Card to PAN Card Online Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें।

स्टेप 4: सभी जानकारी भरने और Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। UIDAI से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी।

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