भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को 20 रुपए के नए नोट जारी करने का ऐलान किया है। यह नोट महात्मा गांधी 2005 सीरीज के नोट होंगे। डिजाइन के मामले में नए नोट पुराने नोटों की तरह होंगे, जो वर्तमान में चलन में है। आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए नोटों में नंबर पैनल पर दोनों जगह इनसेट लेटर ‘S’ लिखा होगा। साथ ही आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। दोनों नंबर पैनलों पर इनसेट लेटर ‘S’ होगा। बैंक की ओर से कहा गया है कि इन बैंक नोटों की डिजाइन पहले जारी किए गए बैंक नोटों की तरह हर प्रकार से समान होंगे।
इसके अलावा, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक की ओर से पहले जारी किए नोट भी वैध रहेंगे। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए नोटों का डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स भी महात्मा गांधी के 2005 सीरीज के नोट के समान ही होंगे। जैसे पहले जारी किए गए नोटों में था। हालांकि नए नोटों में कुछ बदलाव किया गया है, जिनकी जानकारी यहां दी गई है।
अग्रवर्ती आरोही फ़ॉन्ट
दोनों नंबर पैनल पर दर्ज नंबर्स बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में होंगे जबकि पहले तीन अल्फा-न्यूमैरिक करैक्टर (प्रीफिक्स) साइज में समान होंगे।
इंटैगलिओ प्रिटिंग
नोटों पर अंकित “20”, आरबीआई सील, महात्मा गांधी की तस्वीर, आरबीआई लेजेंड, गारंटी और प्रोमिस क्लॉज, गवर्नर के हस्ताक्षर, अशोका पिलर जो अब तक हीथ्रेटो में मुद्रित होते थे, अब वे इंटैगलिओ में ऑफसेट प्रिटिंटेड होंगे। बैंक नोट में बाएं तरह बना हुआ वर्गाकार इंडेटिफिकेशन मार्क हटा दिया जाएगा।
रंग
नोटों के रिवर्स (पीछे की तरह का हिस्सा) में रंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही आगे के तरफ नोटों का रंग हल्का किया जाएगा।
लेटेंट इमेज
महात्मा गांधी के चित्र के दाहिनी ओर लंबवत बैंड में एक गुप्त छवि थी जिसमें संख्या “20” नजर आती थी। यह लेटेंट इमेज तभी नजर आती थी जब नोट को आखों के बराबर क्षैतिज में रखकर देखा जाता था। अब यह फीचर नहीं रहेगा।
नोट का पिछला हिस्सा
आपको बता दें कि नोट के पिछले हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद आरबीआई की ओर से 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। नोटबंदी के बाद 9 नवंबर 2016 से ही 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य कर दिए गए थे। अमान्य नोटों की बैंकों में जमा करने की तारीख 30 दिंसबर रखी गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने जवाब में कहा था कि पुराने नोट जमा करने के लिए समय नहीं दिया जा सकता।