Relief to Karti Chidambaram from Supreme Court, now can go abroad ..
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आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सोमवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को 23 से 31 जुलाई तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि कार्ति सिर्फ ये सात दिन ही देश से बाहर रह सकेंगे, इसके बाद उन्हें भारत से बाहर रहने की इजाजत नहीं है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें बिजनेस और टेबल टेनिस एसोसिएशन की मीटिंग के लिए तीन देशों की यात्रा पर जाना पड़ेगा. कार्ति ने अपनी अर्जी में कहा था कि उन्हें यूएस, यूके और फ्रांस जाने की इजाजत दी जाए. ताकि वह अपने बिजनेस टूर को पूरा कर सकें. कार्ति की अर्जी पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
कार्ति चिदंबरम पर लगे हैं ये आरोप
कार्ति चिदंबरम को 45 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी आरोपी बना चुका है. आरोप था कि वह वासन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कथित तौर पर जुड़े हुए हैं. इस कंपनी से जुड़े विदेशी निवेशकों से कई अलग नामों से करीब 2100 करोड़ रुपए लिए गए. वहीं, 162 करोड़ रुपए अलग से भी लिए गए. आरोप है कि इस लेन-देन में कार्ति चिदंबरम की कंपनी मैसर्स एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल थी. इस कंपनी को इसमें करीब 45 करोड़ रुपए मिले थे.