मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गुरूवार को आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी और नागपुर नगर निगम के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया. याचिका में करदाताओं के धन से डॉ. हेडगेवार भवन निर्माण के लिये 1.37 करोड़ रुपये की स्वीकृत पर सवाल उठाए गए हैं.
एनएमसी आयुक्त और नगर निकाय की स्थायी समिति ने शहर के रेशीमबाग इलाके में भवन परिसर की दीवार और आंतरिक सड़क के निर्माण के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थें. याचिका में इन्हें भी दोषी बताया गया है.
नागरिक हक्का सुरक्षण मंच के अध्यक्ष याचिकाकर्ता जनार्दन मून ने अपनी याचिका में दावा किया कि आरएसएस एक निजी संगठन है और भवन के निर्माण कार्य के लिये करदाताओं के धन की स्वीकृत देना उनके धन का भारी दुरुपयोग है.