1. बाबरी मस्जिद मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 13 नेताओं पर आपराधिक षडयंत्र का मामला चलेगा। इन नेताओं के खिलाफ धारा 120 (बी) के तहत मामला चलाया जाएगा।
2. सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल्याण सिंह को इस मामले से बाहर रखा है। क्योंकि वह राजस्थान के गवर्नर हैं। जबतक वह गवर्नर रहेंगे तबतक उनपर कोई केस रजिस्टर नहीं होगा।
3. इस ट्रायल को दो साल में खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके लिए मामले की लखनऊ कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी।
4. विवादित ढांचा गिराने से संबंधित दो तरह के मामले हैं। आडवाणी सहित अन्य नेताओं पर रायबरेली की अदालत में भीड़ को उकसाने का मामला चल रहा है जबकि लखनऊ की विशेष अदालत में कार सेवकों पर षड्यंत्र और विवादित ढांचे को ढहाने का मुकदमा चल रहा है।
5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रायबरेली वाले केस को भी चार हफ्ते में लखनऊ ट्रांसफर किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि दो साल में इस केस की सुनवाई पूरी की जाए और तबतक जज का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए।
7. इंडियन पीनल कोड, 1860 के मुताबिक, सेक्शन 120-B के तहत दोषी पाए जाने पर फांसी, आजीवन कारावास या फिर दो साल तक की सजा मिल सकती है।