Saturday, July 27, 2024
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ससुराल से अगर बहु को बेदखल कर दिया जाये तो वह संतान रहेगी या रिश्‍तेदार? दिल्‍ली हाई कोर्ट करेगा फैसला

SI News Today

दिल्ली उच्च न्यायालय अभिभावकों की देखभाल के कानून के तहत की गई शिकायत पर इस बारे में सुनवाई करेगा कि अगर बहू को ससुराल से बेदखल किया जाए तो वह ‘संतान’ की श्रेणी में आएगी या ‘रिश्तेदार’ की। उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया था कि अगर संतान के नाम पर संपत्ति नहीं है तो माता-पिता अपनी बिगडैल वयस्क संतान को अपने घर से निकाल सकते हैं। इस फैसले के बाद यह मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले के आधार पर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण ने सास की याचिका पर एक महिला को ससुराल के घर से निकाले जाने का आदेश दिया था। महिला ने इस आदेश को इस सप्ताह उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के सामने आया जिन्होंने इस मामले पर 31 जुलाई को अगली सुनवाई होने तक न्यायाधिकरण के चार फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी।

अदालत ने महिला के पति और सास को भी नोटिस जारी कर उनसे इस याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बहू ‘संतान’ और ‘रिश्तेदार’ की परिभाषा में नहीं आती। महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसका पति और सास उसे घर से निकालने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला दर्ज कराया था।

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