Allahabad High Court verdict made Sikshamitra despair.
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SC ने 26 सितंबर को कई मामलो पर अहम फैसले सुनाये । वही इलाहबाद हाईकोर्ट ने भी एक अहम् फैसला सुनाया । जिस फैसले ने 68500 पदों के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में फेल शिक्षा मित्रों को मायूस कर दिया । हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों कि उस याचिका को ख़ारिज कर दिया,जिसमे उन्होंने (भारांक) की अपील की थी ।
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि लिखित परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को ही वेटेज (भारांक) मिलेगा। जबकि शिक्षामित्र चाहते थे कि भर्ती की लिखित परीक्षा में मिले अंकों में वेटेज अंक जोड़कर उत्तीर्ण होने वालों को मौका दिया जाए।जिसपर पर भूषण और अन्य ने लिखित परीक्षा में शिक्षामित्रों को वेटेज देने को लेकर अपील याचिका दायर की थी।
आपको बता दें कि राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 27 मई को हुई थी। जिसका परीणाम 13 अगस्त को जारी हुआ था । इस परीक्षा में 7224 शिक्षामित्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं, 33 हजार से अधिक पदों पर बीएड, बीटीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फेल छात्रों को वेटेज देते हुए पास करने की अपील की गई थी। शिक्षामित्रों की मांगों को लेकर संघर्ष करने वाले संगठनों के अधिकतर नेता सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके।
जिसके चलते पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था। इसके बाद आन्दोलनरत शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। शिक्षामित्रों को उम्मीद थी कि उनके पक्ष में कोर्ट फैसला आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट के फैसले ने शिक्षा मित्रों को मायूसी दी . कुछ शिक्षामित्र इसे आगे की अदालत पर ले जाने पर भी विचार कर रहे हैं।