राज्य सरकार ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाये का सरचार्ज माफ कर दिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने भी सोमवार को आदेश जारी कर दिए।
इस फैसले से 31 मार्च 2017 तक के बिजली बकायेदारों को लाभ मिलेगा। वे किस्तों में बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे। यह राहत ग्रामीण व शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को मिलेगी।
बता दें, सूबे में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 15470.42 करोड़ रुपये बिजली के बिल का बकाया है। इन्हीं उपभोक्ताओं के बिजली बिल के बकाये पर सरचार्ज माफ करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने एमनेस्टी स्कीम बनाई है।
यह स्कीम एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के बंद होने के बाद उसके स्थान पर लाई गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से एमनेस्टी स्कीम को लागू करने की अनुमति मांगी थी।